अलीगढ़, जुलाई 2 -- अलीगढ़, ‌वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली क्षेत्र में 10 साल पहले लापरवाही से एक किसान की मौत के मामले में एडीजे प्रथम विपिन कुमार की अदालत ने दोषी झोलाझाप डॉक्टर को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के गांव रायपुर दलपतपुर निवासी मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 अक्टूबर 2016 को सुबह 10 बजे उनके भाई विनोद कुमार खेत पर धान की फसल में पानी लगा रहे थे, तभी अचानक उनके पेट व सीने में तेज दर्द उठा। आनन-फानन परिजन विनोद को गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर प्रताप सिंह के पास उसकी क्लीनिक ले गए। प्रताप सिंह ने विनोद को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद उसकी तबीयत और खराब हो गई। इसके बाद झोलाछाप ने एक और इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कुछ द...