गाजीपुर, अप्रैल 17 -- गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें। शासनादेश के अनुसार अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के न तो किसान सम्मान निधि मिलेगी और न ही वे उर्वरक, बीज का क्रय ही कर पाएंगे। यहां तक की कृषि एवं सम्बद्ध विभाग जैसे- उद्यान, मत्स्य, पशुपालन, लघु सिंचाई, खाद्य एवं विपणन जैसे महत्वपूर्ण विभागों से मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएगे। सरकारी क्रय केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद का क्रय सम्भव नहीं होगा। जिलाधिकारी कहा कि अंश निर्धारण न होने, आदेश कालम में नाम होने, आधार एवं खतौनी के नाम में अन्तर होने पर मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। यह भी पढ़ें- फार्मर रजिस्ट्री कराने वाले क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे गेहूं यह भी पढ़ें- फार्मर रजिस्ट्री के बिना न...
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