बांदा, मई 30 -- बांदा, संवाददाता। किसानों को अब किसी भी समय ऑनलाइन प्रमाणित खतौनी मिलेगी। इसके शुल्क का भी ऑनलाइन भुगतान होगा। इसे अलावा किसानों को अब गाटा संख्या व खसरा में नाम संशोधन या अन्य कार्यों के लिए मुकदमेबाजी नहीं करनी होगी। अब ऑनलाइन आवेदन करते ही 15 दिन के अंदर यह समस्या दूर होगी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने इस आशय का आदेश आठ मई को दिए थे। सदर तहसील में इसका पालन भी शुरू हो गया है। ग्राम जौहरपुर के किसान मुन्ना सिंह, गुरेह के मईयादीन, महोखर के भूधर तिवारी आदि ने बताया कि जमानत आदि के लिए प्रमाणित खतौनी की जरूरत होती है। अब उन्हे खतौनी की प्रमाणित नकल लेने के लिए गांव से तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन मिलने से समय के साथ-साथ किराया भी बच रहा है। वहीं अधिवक्ता नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रमाणित खतौनी लगाने के लि...