हाथरस, सितम्बर 23 -- हाथरस, कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अट्ठारह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 31 मार्च 2022 को मेरी बेटी पेपर देकर घर वापस आ रही थी तभी समय करीब 12:00 बजे चंदपा में वाहन के इंतजार में खड़ी थी। वहां से मेरी पुत्री को रवि चौधरी बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाध...