गोंडा, सितम्बर 5 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म के दोषी आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना छपिया में इस आशय की तहरीर दी थी। इसके मुताबिक वह वह अपने 11 वर्षीय नाती के साथ गन्ने की सिंचाई कर रहा था। इसी बीच वह नाती को गन्ने के खेत में छोड़कर घर पर खाना खाने चला आया। गांव के विपक्षी बब्लू सिंह उर्फ दिनेश सिंह पुत्र जग प्रसाद ने वहां पहुंच गए। उसके नाती को अकेला पाकर उसके साथ कुकर्म किया। उसके नाती ने रोते हुए उसी समय घर पर आकर अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया तो उसने डायल 112 को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की शिकायत करने पर विपक्षी के भाई के लड़के संजय सिंह पुत्र राजेश ...