सुल्तानपुर, अक्टूबर 4 -- सुलतानपुर। किशोर न्याय बोर्ड ने छात्रा के अपहरण के मामले में बाल संप्रेक्षण गृह में बन्द किशोर अपचारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि बोर्ड ने जिला प्रोबेशन अधिकारी और बाल संप्रेक्षण गृह अधीक्षक को रिहाई के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। किशोरी के पिता ने कुड़वार थाना में 12 अगस्त को मामला दर्ज कराया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...