प्रयागराज, जनवरी 30 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। नवाबगंज थानाक्षेत्र में 13 वर्षीय अर्पित की हत्या के मामले में उसके चचेरे भाई संतराज पटेल को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अपने फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) रजनीश कुमार मिश्र ने कहा कि भारी लोहे की रॉड से एक नाबालिग के सिर पर बार-बार वार करना यह साबित करता है कि अभियुक्त को अपने कृत्य के परिणाम का पूरा ज्ञान था। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भानु प्रताप सिंह व हरिनारायण शुक्ला ने मृत्युदंड की मांग की। मुकदमे के अनुसार दो जून 2021 की सुबह करीब 7:30 बजे अर्पित अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी उसका चचेरा भाई संतराज पटेल लोहे की रॉड लेकर पहुंचा और अर्पित के सिर पर तीन-चार जानलेवा प्रहार कर दिए। जिससे अर्पित की...
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