सासाराम, जनवरी 29 -- सासाराम, निज संवाददाता। दरिहट थाना क्षेत्र के मौडीहां गांव में करीब 22 साल पहले किशोर शशिकांत उपाध्याय की हुई हत्या के मामले में जिला जज नौ सूचित्रा सिंह की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया। बाद में अदालत के आदेश पर दोषसिद्ध अभियुक्त दरिहट थाना क्षेत्र के मौडीहां निवासी राजन राय को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं सजा के विन्दु पर सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तारीख मुकर्रर की है। मामले की प्राथमिकी मृतक किशोर के पिता दरिहट थाना क्षेत्र के मौडीहां निवासी उपेन्द्र उपाध्याय ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। बताया गया कि पांच मार्च 2003 को शाम चार बजे किशोर घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। उसके अगले दिन यानी छह मार्च को पता चला कि गांव के ही कृष्णानंद उपाध्याय के खेत में लाश पड़ी है। सूचना पर पहुंचे परिज...