लखीमपुरखीरी, फरवरी 8 -- किशोरी को अगवा कर ले जाने और सामूहिक दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने दोनों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुये जेल भेज दिया। एडीजीसी संदीप मिश्रा ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 9 अगस्त 2007 की रात करीब नौ बजे शौच को गयी थी। किशोरी को गांव का ही युवक सुरेश अपने साथी नीरज के साथ जबरन उठा ले गया। किशोरी के पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने करीब एक सप्ताह बाद किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बताया कि उसे आरोपी सुरेश और नीरज मुह दबाकर जबरन उठा ले गये थे। दोनों ने उसके साथ बारी बारी से दुराचार किया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरा...