मुजफ्फरपुर, जून 9 -- मुजफ्फरपुर, प्रसं। सदर थाना के एक मोहल्ले में घर में घुसकर 13 वर्षीया किशोरी से रेप के प्रयास मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के जज धीरेंद्र मिश्रा ने मामा और भांजे को दोषी ठहराया है। दोषी मो. नईम (35) और उसके भांजे मो. इरफान (22) को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दोनों को 20 जून को सजा सुनाई जाएगी। घटना 22 मार्च 2025 की है। किशोरी अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान नईम और इरफान घर में घुस गए। रेप की नीयत से दोनों ने बच्ची के कपड़े फाड़ दिए और अश्लील हरकत की। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए। पीड़िता की मां ने 23 मार्च 2025 को सदर थाने में दोनों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा आरोपितों के परिवार वालों पर मारपीट का आरोप लगाया था।

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