बागपत, अप्रैल 10 -- बागपत। बालैनी क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक ) की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि फरवरी 2024 को पीडिता के पिता ने बालैनी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि घटना वाले दिन वह और अन्य परिजन किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। तभी काजमाबाद गून थाना परतापुर जिला मेरठ निवासी शौकेंद्र उसके घर पहुंचा और नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर पिटाई भी की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डॉक्टरी परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट ...