नोएडा, जून 3 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। किशोरी के पिता ने सेक्टर बीटा-2 कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अधिवक्ता टीकम सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी कार चालक विजेंद्र 22 मार्च को किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पिता ने इस मामले में आरोपी कार चालक विजेंद्र के खिलाफ सेक्टर बीटा-2 कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस की छानबीन में पता चला था कि आरोपी ने एक सप्ताह तक किशोरी को हरिद्वार में रखा और उसका यौन शोषण किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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