हमीरपुर, अगस्त 7 -- हमीरपुर, संवाददाता। सदर कोतवाली के एक गांव में तीन वर्ष पूर्व युवक ने ग्यारह वर्षीय बालिका को हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता की मां ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व तेरह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 30 अगस्त 2023 को मेरी ग्यारह वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। तभी जरैली मडइया निवासी रामरतन पुत्र सत्तीदीन निषाद आया और पुत्री को पीछे के कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। मेरा लड़का घर लौटा तो रामरतन कपड़े पहनते हुए भाग गया। इसी बीच मैं भी घर पहुंच गई। इस दौरान पुत्री के शरीर में कपड़े नहीं थे। तब मेरी पुत्री ने बताया ...