फरीदाबाद, जनवरी 7 -- नूंह। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तीनजन की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तीन जनवरी को आरोपी गुलदीन को दोषी ठहराया था। अदालत ने बुधवार को पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि अगस्त 2022 थाना पिनंगवा ने पीड़िता के दादा की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त ने उसकी पोती के साथ कई बार देसी कट्टे के बल पर दुष्कर्म किया था और अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल किया था।...