अलीगढ़, अप्रैल 11 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइन क्षेत्र की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी भाभी के भाई को को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी 16 साल की बेटी 12 नवंबर 2024 की रात एक बजे घर से गायब हो गई थी। उन्होंने आशंका जताई थी हरियाणा के अंबाला जिले के कोतवाली सदर क्षेत्र निवासी संजय कुमार किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया, जो किशोरी के तहेरे भाई का साला है। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके बयान कराए। इसमें उसने बताया कि संजय उसे गुरुग्राम ले गया था। वहां एक ...
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