बिजनौर, जुलाई 24 -- पोक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी फहीम उर्फ फईम को दोषी माना है। न्यायाधीश ने आरोपी फहीम उर्फ फईम को पांच वर्ष की कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर के अनुसार एक महिला ने थाना नगीना में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री बोल नहीं सकती। 20 सितंबर 2024 को आरोपी फहीम उर्फ फईम उसके घर में घुस आया उसने कमरे में 13 वर्षीय पुत्री जो बोल नहीं सकती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग की गरिमा भंग के दोषी को पांच साल की सजा कमरे से किशोरी के रोने की आवाज सुनकर पीड़िता की दूसरी बेटी ने कमरे में जाकर देखा तो पीड़िता रो रही थी। इसी दौरान आरोपी पीड़िता की दूसरी पुत्...