हमीरपुर, फरवरी 3 -- हमीरपुर, संवाददाता। चिकासी थानाक्षेत्र के एक गांव में चौदह वर्षीय किशोरी को तंत्रमंत्र के नाम पर हवस का शिकार बनाने वाले तांत्रिक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने दोष साबित होने पर दोषी तांत्रिक को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की वजह से किशोरी गर्भवती हो गई थी, तब तांत्रिक ने उसे गर्भनिरोधक दवा खिला दी थी। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसके बाद परिजनों को तांत्रिक की करतूत का पता चला था। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 24 अगस्त 2023 को चिकासी थाने में एक गांव की महिला ने तहरीर देकर बताया कि वह पति के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करती है। घर में उसकी दो पुत्रियां व एक पुत्र रहकर पढ़ाई करते हैं। मार्च 2023 में चौदह वर्षीय पुत्री की तबीयत...