चित्रकूट, अप्रैल 10 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेजा गया है। सरधुवा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने बीते 28 मार्च 2023 को थाने में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि उसकी 10 वर्षीया नाबालिक बेटी के साथ जमौली निवासी उदला उर्फ प्रधान उर्फ बृजेश ने दुष्कर्म किया। उसकी घिनौनी हरकत से बेटी रक्त रंजित हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि तत्कालीन ...