बांदा, मार्च 13 -- बांदा। संवाददाता पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में एक को दोषी पाया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। नगर कोतवाली के एक मोहल्ला में वर्ष 2023 में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए।

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