कानपुर, फरवरी 28 -- कानपुर देहात, संवाददाता। चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 साल की किशोरी को बहलाकर गांव के ही रहने वाले शिवसिंह उर्फ टिंकू पुत्र जगदीश ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके साथ ही उसको जुबान खोलने पर धमकी दी गई थी। किशोरी के पेट में दर्द होने पर पिता ने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो किशोरी के सात माह की गर्भवती होने की बात सामने आई। इस पर किशोरी के पिता ने...