कानपुर, जनवरी 17 -- कानपुर देहात,संवाददाता। बरौर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि बरौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक सत्रह साल की किशोरी छह मार्च 2018 को घर शौच जाने के बाद निकली थी। इसक बाद वह लापता हो गई थी। मामले में किशोरी के पिता ने 18 मार्च 2018 को बम्हनौती गांव के रहने वाले लालू उर्फ परवीन पुत्र जीतेंद्र के अलावा धर्मेंद्र पुत्र दयाराम,विनीत पुत्र अनंतराम व राकेश पुत्र राम स्वरूप के ...