हमीरपुर, जुलाई 20 -- हमीरपुर। सदर कोतवाली के एक गांव से 17 वर्षीय किशोरी को सूरत ले जाया गया था। जहां पर युवक ने उसके साथ दो दिनों तक जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को दोष साबित होने पर 14 वर्ष का कठोर कारावास व आठ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली के एक गांव में बुआ के घर आई 17 वर्षीय किशोरी 18 अप्रैल 2017 को लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में गांव के रावेंद्र उर्फ रवींद्र कुमार निवासी अकौना थाना कदौरा (जालौन) के खिलाफ साथी की मदद से पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। किशोरी के सूरत में रहने वाले चाचा ने उसे वहीं से बरामद किया था। तब किशोरी ने बताया कि र...