हमीरपुर, फरवरी 25 -- हमीरपुर, संवाददाता। मवेशी चराकर लौट रही 11 वर्षीय किशोरी को अमरूद के बहाने आवासीय स्कूल के कमरे में ले जाकर रेप करने वाले चौकीदार को बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने दोष साबित होने पर 20 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशोरी के पिता ने चौकीदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि राठ कोतवाली में 31 अगस्त 2023 की शाम किशोरी से रेप की वारदात हुई थी। किशोरी के पिता ने उसी दिन थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री शाम 4 बजे खेत से गाय चराकर घर लौट रही थी। जब वह रास्ते में आवासीय स्कूल के सामने से गुजरी तो स्कूल के चौकीदार शिवबालक निवासी पतखुरी थाना जरिया ने उसकी पुत्री को अमरूद खिलाने के बहाने अंदर बुला ...
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