रुडकी, अप्रैल 18 -- रुड़की। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को 21 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 29 मार्च 2024 को कलियर थाने में एक महिला ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि नाजिम निवासी मोहल्ला जाटाना, थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर हाल कलियर बेटी के घर पर अकेला होने पर उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाता था और दुष्कर्म करता था। वह कई बार बेटी के साथ दुष्कर्म कर चुका था। महिला ने बताया था कि एक दिन बेटी के पेट में तेज दर्द हुआ तो उसने इसकी जानकारी ली। इस पर बेटी ने आरोपी की करतूतों की जानकारी दी थी।

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