नोएडा, सितम्बर 11 -- ग्रेटर, संवाददाता। जिला न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को गुरुवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में सह आरोपी को बरी कर दिया। एडीजीसी क्राइम चवनपाल भाटी ने बताया कि सितंबर 2015 को एक 16 वर्षीय किशोरी दूध लेने बाजार गई थी और वापस नहीं लौटी। पीड़िता के भाई की शिकायत पर सेक्टर ईकोटेक तीन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आकाश और शैलेंद्र को आरोपी बनाया गया था। दोनों पर पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान आकाश कश्यप को धारा-376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा-3/4 के तहत दोषी करार दिया गया। उसको 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना जबकि पॉक्सो अधिनिय...