बदायूं, मार्च 14 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने सात साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास करने वाले आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को आठ साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। लोक अभियोजक अमौल जौहरी के मुताबिक बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रंजीत उर्फ अखिलेश को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक अमरपाल सिंह ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर ...