किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष का कारावास
मिर्जापुर, मई 31 -- मिर्जापुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। चुनार कोतवाली क्षेत्र में 27 मई 2019 की घटना है। चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति पुणे में रहकर नौकरी करता है। गांव में शादी पड़ी थी। शादी में शामिल होने वह परिवार संग गांव आया। यहां 27 मई 2019 की उसकी पुत्री घर में सोई थी। वह अचानक लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कुछ पता नहीं चला। यह भी पढ़ें- बालिका के अपहरण और दुष्कर्म में सात साल की कैद तलाश के दौरान पता चला कि पुणे से साथ में आया दूसरा व्यक्ति भी लापता है। तब पिता ने चुनार कोतवाली में 29 मई को अभियुक्त फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के औरा मकरन्दपु...
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