देहरादून, मार्च 25 -- 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को दिए फैसले में कोर्ट ने दोषी पर 58 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना 23 फरवरी 2023 की है। पीड़िता के जीजा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी 16 वर्षीय साली अचानक घर से लापता हो गई है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तत्काल किशोरी की तलाश शुरू की। छानबीन के दौरान कुछ दिनों बाद पुलिस ने किशोरी को देहरादून से सहारनपुर निवासी संजय के पास से सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद पी...
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