गुड़गांव, मई 11 -- गुरुग्राम, दीपक अहूजा। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो सितंबर, 2022 को थाना खेड़की दौला में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 30 अगस्त को उसकी 14 साल की बेटी के साथ गांव शिकोहपुर के एक लड़के ने दुष्कर्म किया है। थाना खेड़की दौला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में गांव शिकोहपुर निवासी शिवा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने इन्हें पर्याप्त मानते हुए आरोपी शिवा को दोषी करार दिया। सोमवार को इस मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। 35 हजार रुपये जुर्माने की अदायगी भी आरोपी को करनी होगी। यह सजा पॉक्सो अधिनियम और जान से मारने की धमकी देने के लिए स...