किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल की कठोर सजा
प्रयागराज, अगस्त 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। एयरपोर्ट थानाक्षेत्र में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने अभियुक्त मो. अबूबकर को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- पोस्को एक्ट में दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार जुर्मानाअदालत का फैसला यह फैसला विशेष अदालत के जज विनोद कुमार चौरसिया ने लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर एवं उपलब्ध मौखिक, दस्तावेजी और चिकित्सकीय साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद मो. अबूबकर को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी माना। अदालत ने सजा सुनाने के साथ पीड़िता के पुनर्वास और क्ष...
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