किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद
शामली, सितम्बर 28 -- कैराना। छह वर्ष पूर्व किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को झिंझाना थाना क्षेत्र से एक किशोरी को युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी रूपेश निवासी गांव पिंडौरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो कोर्ट) अशोक ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.