मिर्जापुर, दिसम्बर 25 -- किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए का लगाया अर्थदंड पड़री थाना क्षेत्र में 11 अगस्त 2016 का मामला मिर्जापुर, संवाददाता न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 अगस्त 2016 को तहरीर दी। आरोप लगाया कि नाबालिग बेटी से युवक ने घर में घुसकर छेड़खानी किया। उलहना देने पर गाली गलौज और मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी की। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सनातन कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक शैलेश...