किशोरी से दुष्कर्म के दोषियों को 8-8 वर्ष सश्रम कारावास
आजमगढ़, मार्च 25 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो दोषियों को 8-8 वर्ष सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को बाइस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉस्को कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 नवंबर 2014 की रात किशोरी घर से गायब हो गई। पिता ने गांव के ही कमलेश पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पखवारे भर बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। जांच के दौरान रवि कुमार निवासी वलीदपुर मठिया थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ और पीड़िता के गांव के कंचन तथा अनीता का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। दौरान मुकदमा अनीता की फा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.