किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
पीलीभीत, जून 2 -- पीलीभीत। आठ वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 30 अगस्त 2025 को थाना बीसलपुर में तहरीर देकर कहा कि उसकी आठ वर्षीय बेटी गांव निवासी हर्षित गंगवार पुत्र नरेश चंद्र के चबूतरे पर खेल रही थी। हर्षित उसे चीज देने के बहाने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ कर कोर्ट के सामने पेश किया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। अभियोजन की ओर से अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का कड...
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