हापुड़, सितम्बर 3 -- हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को एक अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 14 जुलाई 2023 को उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर पर मौजूद थी। इस दौरान थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के मीरा की रेती निवासी कुलदीप उसकी पुत्री का घर से अपहरण कर ले गया था। पुत्री घर से 50 हजार रुपये अौर सोने-चांदी के आभूषण भी लेकर गई है। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुत्री को बरामद कर ...