हमीरपुर, मार्च 30 -- हमीरपुर, संवाददाता। सुमेरपुर कस्बे से सात वर्ष पूर्व 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गए हलवाई ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोष साबित होने पर दस वर्ष का कठोर कारावास व 18 जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर कस्बा निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 20 अक्टूबर 2016 को कस्बे के रामबाबू गुप्ता व शिवनारायण प्रजापति निवासी पंधरी उसके घर आए। इसके बाद 22 अक्टूबर को नौकरी का लालच देकर उसकी 16 वर्षीय पुत्री को फार्म में दस्तखत कराने के बहाने ले गए। जब 23 अक्टूबर को रामबाबू फिर से घर आया और उसने पुत्री के बारे में पूछा तो उसने बताया...