बागपत, जुलाई 8 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी युवक गत 28 मई से जेल में बंद है। सिंघावली अहीर थाने में गत 26 मई को एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि गत 26 मई की रात में उसका परिवार घर में सोया हुआ था। तभी पड़ोस का युवक सुहेल उसकी नाबालिग भतीजी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था। थोड़ी देर बाद उसकी भतीजी रोती हुई घर पहुंची और उसने सुहेल पर तीसरी मंजिल पर ले जाकर दुष्कर्म करने के बारे में बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद गत 28 मई को आरोपी युवक सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद सुहेल ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिसे अपर जिल...