गाज़ियाबाद, जुलाई 7 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। मुरादनगर थाना क्षेत्र में नाम और धर्म छिपाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी आजान उर्फ अजय की जमानत अर्जी पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज गौतम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी को इस स्तर पर जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि घटना के समय वह नाबालिग थी। स्कूल आते जाते समय आरोपी ने उससे परिचय बढ़ाया और खुद को दूसरे नाम से परिचित कराया। बाद में उसे एक होटल ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाने, दुष्कर्म करने और घटना का वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप लगाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी बाद में उसे विभिन्न स्थानों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा औ...