हापुड़, अक्टूबर 9 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी को स्कूल छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर जबरन एक फार्म हाउस में ले जाकर दुष्कर्म करने के एक अभियुक्त को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री बाबूगढ़ के एक इंटर कालेज की कक्षा 9 की छात्रा है। स्कूल आते-जाते समय गांव का अंकुर स्कूल छो़ड़ने के बहाने अपनी मोटरसाकिल पर बैठा लेता था। 11 फरवरी 2020 को जब उसकी पुत्री स्कूल जा रही थी तो रास्ते में अंकुर ने स्कूल छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठा लिया और पुत...
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