हाथरस, अगस्त 30 -- किशोरी से दुर्ष्कम करने वाले को बीस साल की सजा विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा वर्ष 2019 में दिया गया था वारदात को अंजाम हाथरस, कार्यालय संवाददाता। न्यायालय ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख नौ हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना सहपऊ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि 26 दिसम्बर 2019 की शाम को समय लगभग 8:00 बजे उसकी पुत्री खेत गई हुई थी। तभी धर्मेन्द्र उर्फ करुआ उर्फ कालीचरन बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अभियोग में आयु प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 376 व पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। ध...