सासाराम, मई 23 -- सासाराम, निज संवाददाता। किशोरी से दुराचार के दो साल पुराने मामले में जिला जज सात अरविन्द की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त कच्छवां थाना क्षेत्र के मंगरांव गांव के राजा कुमार उर्फ प्रियांशु को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। यह भी पढ़ें- भटकी हुई लड़की को बंधक बनाकर रोज करता था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा; 80 हजार जुर्माना लगाया

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