लखीमपुरखीरी, मई 30 -- लखीमपुर। किशोरी से दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वितीय विष्णु देव सिंह ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास समेत 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट बृजेश कुमार पांडे ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 21 अप्रैल 2024 की शाम करीब 5 बजे खेत में शौच करने गई थी। वहां पीछे से गांव का ही युवक संतोष आ गया और किशोरी को झाड़ियां में खींच ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा व 10 हजार अर्थदंड किशोरी ने घर आकर अपनी मां को घटना बतायी। किशोरी के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया। मेडिकल में भी अंदरून...