किशोरी से दुराचार करने वाले तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास
मथुरा, मई 8 -- स्कूल गई किशोरी को अगवा कर शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिला कर अचेत कर सामूहिक दुराचार करने वाले तीन लोगों को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। दुराचार में सहयोग करने वाली महिला सहित दो को अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रागिनी गांधी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। कोसीकलां थाना क्षेत्र की कालोनी में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 3 दिसंबर 2019 की सुबह करीब साढ़े सात बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो पर...
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