मथुरा, अप्रैल 22 -- किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसकी दूसरे युवक से शादी कराने वाले को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 14 और 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। राया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि एक मई 2018 की सुबह उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में आजीवन कारावास तभी गांव का रहने वाला राजकुमार उर्फ राजू पुत्र बद्रीप्रसाद वहां आया और उसने बेटी से कहा कि उसकी अम्मा की तबियत खराब है। वह किशोरी को अपने साथ लेकर चला गया। ...