कौशाम्बी, फरवरी 21 -- मंझनपुर, संवाददाता सैनी कोतवाली इलाके में किशोरी से दुराचार करने के आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ नौ साल बाद फैसला आया है। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दस साल के कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सैनी इलाके के एक महिला ने 25 जून वर्ष 2017 को पुलिस को दी तहरीर के हवाले से बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी गर्भवती है। बेटी से पूछताछ करने पर मालूम चला कि गांव के ही छोटन पुत्र राधे सोनकर ने बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी छोट्टन ने शादी करने का वादा किया था। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव देना शुरू किया तो उसने अपने पिता के साथ मिलकर जानलेवा धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 29 जून वर्ष 2017 को उसका मेडिकल परीक्षण प्राथमिक स्...
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