लखीमपुरखीरी, अप्रैल 3 -- किशोरी से दुराचार करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट की एडीजे नूरी अंसार ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक बृजेश पाण्डेय ने बताया कि पढुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 2 फरवरी 2016 को जानवरों के लिए चारा लेने खेत गयी थी। वहां गांव के रहने वाले शरीफ ने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार किया। किशोरी के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना करते हुए आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी समेत पांच गवाह ...