कन्नौज, नवम्बर 19 -- कन्नौज। किशोरी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अदालत ने बुधवार को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुये तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े नौ हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपित को कोर्ट से सीधा जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता सन्तकुमार दुबे के मुताबिक गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 15 जनवरी 2019 की शाम किशोरी शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। जहां पहले से मौजूद गांव इस्माइलपुर निवासी तहसीम पुत्र अलीम खान ने उसे बदनियती से दबोच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्याया...
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