फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 16 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मेराज अहमद ने किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल के कारावास से दंडित किया है। अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र की है। 14 जनवरी 2021 को एक गांव की किशोरी से रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 13 जनवरी 2021 को शाम को अपने घर से दूसरे घर भैंस को चारा और पानी पिलाने गयी थी तभी मल्लू सिंह उसके पास आया और हाथ पकड़ लिया। मुंह दबा दिया। चिल्लाने पर गांव के तमाम लोग आ गये और इस पर मल्लू भाग गया। पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने मल्लू को तीन साल की सजा से दंडित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...