बिजनौर, अगस्त 26 -- किशोरी से छेड़छाड़ करने और उसका पीछा करने मामले में पॉक्सो अदालत की विशेष जज कल्पना पांडे ने किरतपुर के फैसल को दोषी पाकर उसे चार वर्ष की कठोर सजा सुनाई। अदालत ने दोषी फैसल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना किए जाने से निर्णय सुनाए जाने तक मात्र 38 दिन में ये दोषसिद्धि निर्णय आया है। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि किरतपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 17 जुलाई 2025 को उसकी लड़की ट्यूशन पढ़कर घर जा रही थी। तीन लड़के बाइक से पीछा करने लगे। पीड़िता ने अनदेखा करते हुए घर की ओर चलने लगी। जैसे ही गांव की सड़क पर पहुंची तो उसकी साइकिल के सामने लड़कों ने बाइक लगा दी और छेड़छाड़ करने लगे। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। जानकारी करने पर पता चला कि यह आरोपी किरतपुर क्ष...