बिजनौर, मई 16 -- बिजनौर। पोक्सो कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने 12 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में बढ़ापुर क्षेत्र के आरोपी मुसर्रत को दोषी पाकर उसे पांच वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी भालेंद्र राठौर ने बताया कि बढ़ापुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 29 दिसंबर 2022 को उसकी 12 वर्षीय पुत्री दोपहर को घेर में बंधे पशुओं को पानी पिलाने गई थी। इसी बीच उसकी कटिया छूटकर सामने के खेत में घुस गई। खेत में पहले से ही घात लगाए बैठे मुसर्रत खान पुत्र नन्हे खां ने उसकी बेटी का गलत नियत से हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ कर असली हरकतें की। पीड़िता के शोर पर लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत क...